CG Board Exam 2023 : बोर्ड परीक्षा के मद्देनजर जिले में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग पर लगा प्रतिबंध
रात 10 बजे के बाद डीजे बजाया तो पुलिस और प्रशासन शिकायत का नहीं करेगा इंतजार, होगी तुरंत कार्रवाई
Chhattisgarh Board Exam 2023: कलेक्टर तारन प्रकाश सिन्हा ने शिक्षण सत्र 2022-23 के वार्षिक एवं बोर्ड परीक्षा के मद्देनजर विद्यार्थियों की पढाई में बाधा उत्पन्न न हो इसे दृष्टिगत रखते हुए रायगढ़ जिले की सीमा क्षेत्र में तीव्र संगीत एवं ध्वनि विस्तारक यंत्रो के प्रयोग को आदेश जारी कर प्रतिबंधित कर दिया है।
जारी आदेश में उल्लेख है कि कलेक्टर श्री तारन प्रकाश सिन्हा द्वारा कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा 4.5.10 एवं 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रतिबंध लगाया गया है। इसके तहत तीव्र संगीत पर प्रतिबंध रहेगा।
27 फरवरी 2023 से परीक्षा समाप्ति तक प्रतिबंध रहेगा
दिनांक 27 फरवरी 2023 से परीक्षा की समाप्ति तक 24 घंटे किसी भी स्थान में तीव्र संगीत बजाया अथवा बजवाया नहीं जावेगा। साथ ही ध्वनि विस्तारक यंत्रो के प्रयोग पर भी प्रतिबंध रहेगा। दिनांक 27 फरवरी 2023 से परीक्षा समाप्ति तक 24 घंटे ध्वनि विस्तारक यंत्र चलाया अथवा चलवाया नहीं जावेगा।.
यदि किसी व्यक्ति को विशेष प्रयोजन के लिए छूट की आवश्यकता हो तो वह अपने क्षेत्र के अनुविभागीय दण्डाधिकारी अथवा थाना प्रभारी से लिखित में अनुमति प्राप्त कर सकेंगे। अनुविभागीय दण्डाधिकारी अथवा थाना प्रभारी अनुमति देते समय शर्त एवं समय सीमा तय करते हुए अनुमति प्रदान कर सकेंगे। किंतु रात्रि के 10:00 बजे के पश्चात् ध्वनि विस्तारक यंत्रो को अनुमति किसी दशा में नहीं दी जावेगी।
यदि अनुमति दिए जाने के उपरांत शर्तों का पालन नहीं किया जा रहा है तो अनुमति निरस्त कर दी जाएगी और आवश्यक कार्यवाही की जायेगी। बिना अनुमति के बजाये जाने वाले लाउडस्पीकर जब्त किये जायेंगे। यह आदेश आज दिनांक 27 फ रवरी 2023 से प्रभावशील होगा।
100 या 112 नंबर में करें शिकायत
परीक्षा के पूर्व ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर नियंत्रण के लिए नियम काफी पहले से बना हुआ है। अगर किसी क्षेत्र में देर रात तक ध्वनि प्रदूषण फैलाया जा रहा है, तो इस असुविधा की शिकायत 100 नंबर डायल कर जिला कंट्रोल रूम व डायल 112 में की जा सकती है।
कार्रवाई के मिले हैं निर्देश
# डीजे, बैंड संचालकों की बैठक रखी गई थी। जिसमें नियमों का पालन करने के लिए कहा गया है। शहर या उसके आसपास रात के समय तेज आवाज में डीजे व अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्र बजाने पर कार्यवाही करने के निर्देश मिले हैं। लखेश केवट, थाना प्रभारी जांजगीर