बड़ी खबर : सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, B.Ed के लाखों छात्रों को बड़ा झटका
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B.Ed वाले प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक के लिए अपात्र :- क्या आप भी बनना चाहते हैं प्राइमरी स्कूल के टीचर और आपके पास है b.Ed का डिग्री तो आपके लिए है, आज का खबर क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है बीएड डिग्री के लाखों छात्रों के लिए, जो की जोर का झटका साबित हो सकता है, आखिरकार B.ED के अभ्यर्थियों के संबंधित सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या है, आईए जानते हैं ,इस आर्टिकल में डिटेल के साथ।
सुप्रीम कोर्ट ने B.ED और बीटीसी डिग्री मामले पर फैसला सुनाते हुए कहां है कि, सिर्फ बीएड डिग्री के आधार पर अब आप प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक नहीं बन सकते, केंद्र सरकार के दाखिले पर सुनवाई करते हुए राजस्थान हाई कोर्ट के पुराने फैसले को सही करार देते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने देशभर के सभी बीएड अभ्यर्थियों को लगा डाला बड़ा झटका ।
B.Ed वाले प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक के लिए अपात्र
विगत शुक्रवार को उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार तथा एनसीपीई की याचिका खारिज करते हुए कहा कि सिर्फ बीटीसी डिप्लोमा धाराक की प्राथमिक विद्यालय में वर्ग 3 के अध्यापक भर्ती परीक्षा लेवल वन के लिए पात्र होंगे और जो b.Ed डिग्री किए हैं उनका प्राथमिक विद्यालय में कक्षा 1 से 5 तक के लिए अपात्र माना जाएगा,
यह निर्णय उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो CTET (केंद्रीय अध्यापक पात्रता परीक्षा) देने की योजना बना रहे हैं। अब केवल बीटीसी प्रमाणपत्र धारक ही सरकारी स्कूलों में प्राथमिक अध्यापक की पदों के लिए योग्य होंगे।
BTC का Full Form
- B – BASIC
- T – TRAINING
- C – CERTIFICATE
- Basic Training Certificate होता है।
बीएड या डीएलएड, कौनसा कोर्स है बेहतर?
अगर आप भी सोच रहे हैं B.Ed करें या D.EL.ED या d.ed तो आप अच्छे से सोच विचार कर इस फैसले के अनुरूप अपना फैसला ले सकते हैं अगर आपको कक्षा पहली से पांचवी तक के ही शिक्षक बनना है तो आप b.ed कीजिए और अगर आपको 06 वीं से 12वीं शिक्षक बनना है, तो आप b.Ed कर सकते हैं इसके संबंध और लेटेस्ट अपडेट हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से लगातार देते रहते हैं ,आप चाहे तो ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं।
सुप्रीम कोर्ट से करोड़ों BEd छात्रों को झटका ? अब आगे क्या हैं
इस फैसले में राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पहले ही उनके आधार पर किए गए फैसले पर अपनी मोहर लगा दी थी जिसे सुप्रीम कोर्ट ने आज सही ठहराते हुए बीएड डिग्री धारी को प्राथमिक विद्यालय में कक्षा 1 से पांचवी तक के लिए अपात्र घोषित कर दिया। इस मामले में राजस्थान हाई कोर्ट ने फैसला बीटीसी के पक्ष में दिया। इसके बाद B.Ed डिग्रीधारियों द्वारा हाई कोर्ट के फैसले के विरोध में सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की जहां आज कोर्ट ने राजस्थान उच्च न्यायालय के फैसले को सही ठहराते हुए अपना फैसला जारी किया है।
नोट :- फिलहाल इस मामले में अभी तक इतनी जानकारी मिली है, इसके संबंध और डिटेल जानकारी हम जब बहुत जल्द आपको व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से अवगत करा देंगे तब तक हमारे वेबसाइट पर बने रहे हैं !